इंदौर में एक एग्रीमेंट पत्नी और प्रेमिका के साथ 7-7 दिन रहने की बात..कोर्ट गया मामला तो जज भी हैरान

इंदौर
मध्यप्रदेश के इंदौर में एक प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी पर बलात्कार कर जान से मारने की धमकी और आॅबरेशन करवाने का आरोप लगाया। इस मामले में पहले तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब इस मामले की सच्चाई पता चली तो प्रेमी को बरी कर दिया गया। क्योंकि उसने अपनी प्रेमिका से पहले ही एग्रीमेंट कर रखा था कि वह सात दिन प्रेमिका और सात दिन अपनी पत्नी के साथ रहेगा।

29 साल की गर्लफ्रैंड ने लगाया आरोप

दरअसल एक 29 साल की गर्लफ्रैंड ने इंदौर के भंवरकुआं थाने पर केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने अपने 34 साल के प्रेमी चंद्रभान पंवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि प्रेमी ने उसके साथ रेप कर अबॉर्शन करा दिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में प्रेमिका ने 27 जुलाई 2021 को केस दर्ज कराया था। प्रेमिका ने आरोप लगाया था कि वह उसे 2019 से जानती थी, उसे नहीं पता था कि वह पहले से शादीशुदा है।

एग्रीमेंट से खुला राज

इस मामले में कोर्ट के सामने एग्रीमेंट आते ही सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया। दरअसल शादीशुदा प्रेमी ने पहले ही एग्रीमेंट करा लिया था। जिसमें साफ लिखा था कि प्रेमी 7 दिन अपनी प्रेमिका के साथ और सात दिन अपनी पत्नी के साथ रहेगा। इसके बाद भी प्रेमिका ने कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में कोर्ट ने एग्रीमेंट के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया। जिसका फैसला 25 अप्रैल को ही सुना दिया था। लेकिन इस फैसले की कॉपी 6 मई को सामने आई।

हॉस्टल में बुलाकर किया बलात्कार

प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी पर आरोप लगाया था कि उसने 25 अप्रैल 2021 को उसे एक हॉस्टल में बुलाया और वहां पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद प्रेमी ने एक दिन विटामिन की गोली बताकर उसे अबॉर्शन की गोली दे दी। इस मामले में दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। प्रेमिका ने उससे शादी करने की बात कही तो प्रेमी ने साफ मना कर दिया था कि वह शादीशुदा है। उसका एक बच्चा भी है।


पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार

इस मामले में केस दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब एग्रीमेंट सामने आया तो पूरा मामला साफ हो गया, कोर्ट को पता चल गया कि प्रेमिका को सबकुछ पहले से पता था, इसलिये ही 15 जून 2021 को एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके आधार पर प्रेमी दोनों के साथ सात सात दिन रहने को तैयार हुआ था। प्रेमिका भी उसके साथ लिव इन में रह रही थी। कोर्ट ने माना कि प्रेमिका को जब सबकुछ पहले से पता था तो उसे बलात्कार का आरोपी नहीं माना जा सकता, इसी के साथ जान से मारने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया। ऐसे में कोर्ट ने आरोपी चंद्रभान पंवार को बरी कर दिया।

क्या था मामला
29 साल की प्रेमिका ने 27 जुलाई 2021 को भंवरकुआं थाने पर आरोपी प्रेमी चंद्रभान पंवार (34) के खिलाफ आवेदन दिया था. उसने दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने के आरोप लगाए थे. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि एफआईआर कराने से पहले ही प्रेमी-प्रेमिका के बीच 15 जून 2021 को एक एग्रीमेंट हुआ था. इसे भी कोर्ट में पेश किया गया था. इसमें आरोपी ने कहा था कि वह शादीशुदा है और युवती को जानता है. 2 साल से रिलेशन में है.

कोर्ट ने माना कि अनुबंध से ये साफ होता है कि आरोपी और पीडि़ता लिव इन रिलेशन में थे. पीडि़ता को प्रेमी के शादीशुदा होने का पता चल चुका था, बावजूद वह एग्रीमेंट के जरिए उसके साथ रहने को तैयार होती है. इसमें यह शर्त तय होती है कि आरोपी प्रेमी पीडि़ता के साथ और पत्नी के साथ 7-7 दिन रहेगा. इस जानकारी के बाद वह रिलेशन को आगे भी बढ़ाती है.

इसलिए नहीं माना जा सकता दोषी
कोर्ट में यह भी माना गया कि गर्भपात के बाद भी और शादीशुदा की जानकारी के बावजूद वह प्रेमी के साथ रही. प्रेमी के उसकी पत्नी के साथ रहने से सहमत थी, साथ ही आपस में सहमति से संबंध बने. ऐसी स्थिति में बलात्कार और गर्भपात के लिए आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता. जान से मारने की धमकी के संबंध में कोई सबूत नहीं दिखते हैं. ऐसे में आरोपी चंद्रभान को कोर्ट ने आरोपों से दोषमुक्त कर दिया.

Source : Agency

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