लोकसभा निर्वाचन 2024: अब 5 अप्रैल तक जमा किए जा सकेंगे शस्त्र

ग्वालियर
जिले में शस्त्र जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। ऐसे शस्त्र लायसेंसधारी जो अभी तक पुलिस थानों में अपने शस्त्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे अब 5 अप्रैल 2024 तक संबंधित पुलिस थाने में अपने शस्त्र जमा कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले में लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से इस आशय का आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रतिदिन जमा होने वाले शस्त्रों की जानकारी निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजने के लिये कहा है।

ज्ञात हो लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान द्वारा जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर जिले में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही 31 मार्च तक निकटतम पुलिस थाने अथवा पुलिस लाइन में शस्त्र जमा करने के आदेश दिए गए थे। इस तिथि को बढ़ाकर अब 5 अप्रैल कर दिया गया है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होगा। नए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शस्त्र जमा करने से छूट संबंधी आवेदन पत्र 31 मार्च 2024 तक ही मान्य किए गए हैं।

Source : Agency

1 + 7 =

Ahtieshyam Uddin (Editor in Chief)

Email: nationalsamacharindia2019@gmail.com

Mobile:    (+91) 8770103914

(Office Chhattisgarh)

Chhatisgarh Bureau Office: Vaishali Residency, Shop No.01, Ward No. 44, Shankar Nagar, Bilaspur (CG) Pin: 495004